
रिपोर्ट- नीरज कुमार त्रिपाठी
प्रयागराज। अब आवारा कुत्तों द्वारा इंसानों पर हमले के मामलों में नगर निगम सख्त कार्रवाई करेगा। प्रदेश सरकार ने इसके लिए नया आदेश जारी किया है। प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने सभी नगर निकायों को निर्देश दिए हैं कि कुत्तों द्वारा काटे जाने की शिकायत पर अब तय प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जाएगी।
पहली बार काटने पर 10 दिन की कैद
आदेश के अनुसार यदि कोई आवारा कुत्ता किसी व्यक्ति को पहली बार काटता है तो उसे 10 दिनों के लिए एनिमल बर्थ कंट्रोल (ABC) सेंटर में रखा जाएगा। इस दौरान कुत्ते की निगरानी होगी और इलाज के साथ-साथ उसके व्यवहार का आकलन किया जाएगा। 10 दिन बाद छोड़ने से पहले उसके शरीर में माइक्रोचिप लगाई जाएगी, जिससे भविष्य में उस पर नजर रखी जा सके।इस कार्रवाई के लिए पीड़ित व्यक्ति को सरकारी अस्पताल से इलाज का प्रमाणपत्र देना अनिवार्य होगा।
दूसरी बार काटने पर आजीवन कैद
अगर वही कुत्ता दोबारा किसी को काटता है तो तीन सदस्यीय जांच समिति मामले की पड़ताल करेगी। इसमें पशुधन अधिकारी, स्थानीय निकाय का प्रतिनिधि और एसीपी/सीए का सदस्य शामिल होंगे। जांच में यदि यह साबित हो जाए कि कुत्ते को हमले के लिए उकसाया नहीं गया था, तो दोषी कुत्ते को आजीवन के लिए ABC सेंटर में रखा जाएगा। इसे आम भाषा में ‘उम्रकैद’ कहा गया है। हालांकि ऐसे कुत्तों को गोद लेने की अनुमति दी जा सकती है।
नगर निगम ने आदेश लागू किया
प्रयागराज नगर निगम के पशुधन अधिकारी विजय अमृतराज ने बताया कि शासन का आदेश निगम को प्राप्त हो गया है और शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी।
